
केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल से पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना सभी के लिए अनिवार्य कर दिया है। जिसकी अंतिम तिथि 30 जून 2023 तक बढ़ा दी गई है, ताकि आमजन अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करा सकें।
ऐसे में सभी पैन कार्ड होल्डर्स को अपने आधार को पैन से लिंक कराना आवश्यक है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कराना कुछ लोगों के लिए अनिवार्य नहीं है। आज हम इसी के बारे में जानेंगे।
किन लोगों को पैन आधार से लिंक कराना नहीं है आवश्यक?
आयकर अधिनियम 1961 के तहत, जिन लोगों को 1 जुलाई 2017 तक पैन कार्ड प्राप्त हुए हैं, वही लोग आधार को पैन से लिंक कराएंगे। इसके बाद वाले लोगों के लिए आधार को पैन से लिंक करना अनिवार्य नहीं है।
इसके अलावा 80 साल या उससे अधिक की आयु के लोगों के लिए पैन को आधार कार्ड से लिंक कराना जरूरी नहीं है।
भारत के असम, मेघालय और जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोगों के लिए भी पैन को आधार से लिंक कराना आवश्यक नहीं है।
इसके साथ ही आयकर अधिनियम 1961 के तहत जो भी भारत का अनिवासी व्यक्ति है, या किसी व्यक्ति को अभी भारत की नागरिकता नहीं मिली है, ऐसे व्यक्ति को भी पैन को आधार से लिंक कराना आवश्यक शर्त नहीं हैं।
पैन को आधार से लिंक ना कराने पर क्या होगा?
अगर आप निर्धारित समय सीमा के अंदर पैन को आधार से लिंक नहीं कराते हैं, तो आपका पैन कार्ड 01 जुलाई 2023 से निष्क्रिय घोषित कर दिया जाएगा।
इसके साथ ही पैन को आधार से लिंक ना कराने पर आपके पैन कार्ड पर टीडीएस और टीसीएस को उच्च दरों पर वसूला जाएगा।